सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने पर रोक की याचिका खारिज की
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब और हरियाणा सरकारों को पराली जलाने पर रोक लगाने के निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा दायर की गई थी, जिसका उद्देश्य फसल अवशेष जलाने से होने वाले गंभीर वायु प्रदूषण का समाधान करना था, जो इस क्षेत्र की वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है।
अदालत ने इस समस्या के प्रभावी समाधान के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। स्थिति की गंभीरता को स्वीकारते हुए, पीठ ने टिकाऊ कृषि प्रथाओं और तकनीकी समाधानों के कार्यान्वयन के महत्व को रेखांकित किया, जो पराली जलाने के प्रभाव को कम कर सकते हैं।
यह निर्णय उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच आया है, जो मौसमी कृषि प्रथाओं से और भी बदतर हो गया है। पर्यावरणविदों का तर्क है कि कठोर उपायों के बिना, लाखों लोगों का स्वास्थ्य और कल्याण जोखिम में है।
इस फैसले ने नीति निर्माताओं और पर्यावरणविदों के बीच वायु प्रदूषण से निपटने के सर्वोत्तम रणनीतियों पर बहस छेड़ दी है, जबकि किसानों की आजीविका का समर्थन किया जा रहा है।