एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में, अदालत ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को खारिज कर दिया है। चंद्रशेखर नामक शिकायतकर्ता ने थरूर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। हालांकि, अदालत ने पाया कि थरूर ने अपने बयानों में न तो शिकायतकर्ता का नाम लिया और न ही किसी राजनीतिक दल का। इस निर्णय को थरूर के लिए एक जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने प्रक्रिया के दौरान अपनी निर्दोषता बनाए रखी थी। यह मामला दिखाता है कि सार्वजनिक व्यक्तियों के खिलाफ मानहानि के आरोप साबित करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।