**नई दिल्ली, भारत** – दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) को सुपारी के गलत वर्गीकरण के संबंध में दायर याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया है। आयातकों के एक समूह द्वारा दायर याचिका में वर्गीकरण प्रक्रिया में विसंगतियों को उजागर किया गया है, जिससे अनावश्यक शुल्क और व्यापार में रुकावटें आई हैं। अदालत ने CBIC से आरोपों पर विस्तृत प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया है, सीमा शुल्क वर्गीकरण में स्पष्टता और स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया है। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने निर्धारित की गई है, जिसमें हितधारक एक समाधान की उम्मीद कर रहे हैं जो आयात-निर्यात परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।